*माननीय स्वास्थ्य मंत्री, झारखंड का राज्य की जनता के नाम एक संदेश*
प्यारे राज्य वासियों एवं मित्रों…जैसा कि आप सब जानते हैं, थूकना (Spitting) एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है और संचारी रोग के फैलने का एक प्रमुख कारण भी है….. चूँकि तम्बाकू सेवन करने से मुँह के अंदर ज्यादा लार (Saliva) बनता है….इसीलिए तंबाकू सेवन करने वालों की प्रवृति यत्र-तत्र थूकने की होती है….पूरे देश मे लगभग 20 करोड़ लोग चबाने वाले तम्बाकू का सेवन करते है….झारखंड में 38.9% लोग तम्बाकू सेवन करते हैं जिसमे से चबाने वाले तम्बाकु उपयोग करने वालों का प्रतिशत 35.4% है….अगर इसको absolute नंबर में देखें तो राज्य के करीब 86 लाख लोग पान मसाला, गुटका, जर्दा, खैनी का सेवन करते हैं, जो हमारे राज्य के लिये एक गंभीर हालत पैदा कर सकते हैं….जितने भी संक्रमण वाले रोग हैं उनके कीटाणु थूकने से फैलते है और जिसके कारण कई गंभीर बीमारी जैसे *कोरोना(COVID-19)*, यक्ष्मा (TB), इन्फ्लूएंजा, स्वाइन फ्लू आदि का संक्रमण फैलने की आशंका रहती है… कोरोना महामारी से बचाव के लिए झारखंड सहित पुरे देश में जहां लॉकडाउन किया गया है वहीं कई तरह के दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं….जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हमने एक आदेश जारी करते हुए पूरे राज्य में सभी सार्वजानिक जगहों पर पान मसाला, जर्दा और गुटका के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया है….IPC की धारा 268 एवं 269 के तहत कोई भी व्यक्ति यदि महामारी के अवसर पर उपेक्षापूर्ण अथवा विधि विरूद्ध कार्य करेगा जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण हो सकता है तो उसे छह माह का कारावास एवं अथवा 200 रुपये जुर्माना किया जा सकता है….राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के आलोक में यदि कोई भी अधिकारी, कर्मचारी अथवा आगंतुक इस आदेश का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कानून के अनुरूप कार्रवाई होगी….सभी जिलों के जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं उल्लंघन करने पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।