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    Home » नगर निकायों (नगर पंचायत/नगर परिषद और नगर निगम) के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) गठन से संबंधित बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
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    नगर निकायों (नगर पंचायत/नगर परिषद और नगर निगम) के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) गठन से संबंधित बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

    Begusarai SamvadBy Begusarai SamvadFebruary 4, 2022No Comments3 Mins Read
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    कृष्ण कुमार संजय की रिपोर्ट

    समस्तीपुर के जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह के अध्यक्षता में नगर निकाय के गठन से संबंधित समीक्षात्मक बैठक समाहरणालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में आहूत की गई।

    बैठक में अपर समाहर्ता,उप विकास आयुक्त, सामान्य शाखा प्रभारी पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी,

     

    अनुमंडल पदाधिकारी समस्तीपुर सदर, नगर आयुक्त, विशेष कार्य पदाधिकारी जिला गोपनीय प्रशाखा, कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण/लघु सिंचाई/ जल निस्सरण उपस्थित थे।

    एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी रोसरा/अनुमंडल पदाधिकारी पटोरी/अनुमंडल पदाधिकारी दलसिंहसराय उपस्थित थे।

    1. नवगठित नगर निकायों (नगर पंचायत/नगर परिषद और नगर निगम) के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) गठन से संबंधित बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
    2. पारदर्शिता के साथ वार्डों का गठन करने का निर्देश दिया गया। साथ ही निर्देशित किया गया कि वार्ड का गठन निष्पक्ष रूप से किया जाएगा।
    3. वार्डों का गठन औसत जनसंख्या के आधार पर किया जाने का निर्देश दिया गया।
    4. वार्ड गठन के पश्चात प्रत्येक वार्ड का संख्यांकन किया जाएगा, जो उत्तर पश्चिम दिशा से प्रारंभ कर दक्षिण पूर्व दिशा में समाप्त किया जाएगा।
    5. संख्याकन 1 से शुरू होकर लगातार वार्ड संख्या 1,2,3 इत्यादि के रूप में हो। एक के बाद एक संख्यात्मक वार्ड एक दूसरे से सटे हुए रहने चाहिए।
    6. संख्याकन के पश्चात प्रपत्र 6 में संबंधित नगर निकाय के सूचना पट्ट तथा जिला दंडाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट्ट में संलग्न निर्धारित समय सारणी के अनुसार प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा।
    7. जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि जिला दंडाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक जांच उपरांत आवश्यक आदेश पारित किया जाएगा। जो अंतिम होगा किसी भी परिस्थिति में नगरपालिका के अधीन कार्यरत किसी भी पदाधिकारी को प्राधिकृत पदाधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।
    8. प्राप्त आपत्तियों का निष्पादन प्रारूप प्रकाशन के उपरांत समय सारणी के अनुसार ही किया जाएगा। इस प्रकार अंतिम रूप से तैयार की गई वार्डो की सूची में बिना राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश से किसी भी प्रकार का परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जाएगा।
    9. वार्डों का परिसीमन एवं गठन 3 फरवरी 2022 से 10 फरवरी 2022 तक किया जाना है।
    10. गठित वार्डों का प्रारूप प्रकाशन 11 फरवरी 2022 को किया जाएगा।
    11. आपत्ती 11 फरवरी 2022 से 24 फरवरी 2022 तक किया जाएगा।
    12. प्रारूप प्रकाशन के दौरान आपत्तियों का निष्पादन 13 फरवरी 2022 से 26 फरवरी 2022 तक किया जाना है।
    13. वार्डों की सूची तैयार कर उस पर प्रमंडलीय आयुक्त का अनुमोदन 28 फरवरी 2022 से 5 मार्च 2022 तक लिया जाएगा।
    14. अंतिम रूप से गठित वार्डों का जिला गजट में प्रकाशन 8 मार्च 2022 को किया जाएगा।

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