निजाम खान
प्रभारी,बिहार-झारखंड, राष्ट्र संवाद
झारखंड में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे सरकार: राजेश शुक्ल
झारखंड स्टेट बार कौंसिल के वाईस चेयरमैन और वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ल ने कहा है कि झारखंड में अधिवक्ताओ के साथ लगातार दुर्व्यवहार और विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटती रहती है इस लिए राज्य के अधिवक्ताओ के व्यापक हित में झारखंड अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना आवश्यक है। ताकि वे अपने दायित्वों का निर्भय होकर पालन कर सके।अधिवक्ताओ की भूमिका न्याय दिलाने में बड़ी महत्वपूर्ण है लेकिन उन्हें लगातार कई तरफ से धमकियां मिलती है, हमले होते है, दुर्व्यवहार होते है जिससे उनका मनोबल गिरता है।
श्री शुक्ल ने कहा है झारखंड स्टेट बार कौंसिल ने 2019 में ही झारखण्ड सरकार के पास झारखंड अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट बिल का प्रारूप बनाकर राज्य सरकार को सुपुर्द किया लेकिन वह राज्य सरकार के विधि विभाग के पास लंबित पड़ा है। जिस पर राज्य सरकार को पहल करना चाहिए ताकि झारखंड में अधिवक्ता निर्भीकता से अपने कानूनी क्षेत्र के दायित्व का निर्वहन कर सके।
श्री शुक्ल ने झारखंड की राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को आज ई मेल भेजकर झारखंड एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को शीघ्र लागू करने का आग्रह किया है जो राज्य सरकार के विधि विभाग के पास लंबित है। उन्होंने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को अपने कैबिनेट से पूर्व में ही मंजूरी दिया था। झारखंड में भी बिना बिलम्ब के इसे मंजूरी मिलनी चाहिए। श्री शुक्ल के नेतृत्व में झारखंड स्टेट बार कौंसिल के सदस्य इस संबंध में कुछ महीने पूर्व झारखंड की राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मिलकर ज्ञापन सौंप चुके है।