निजाम खान
*जिले में अगले 2 हफ़्तों 17 मई तक लागू रहेगा लॉक डाउन*
*वर्तमान में लॉक डाउन के दौरान किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी:- उपायुक्त जामताड़ा श्री गणेश कुमार (भा.प्र.से.)*
गृह सचिव, भारत सरकार के आदेश द्वारा लॉक डाउन दिनांक 17.05.2020 तक विस्तारित की गई है।
उपायुक्त जामताड़ा श्री गणेश कुमार (भा.प्र.से.) द्वारा जानकारी दी गयी है। जिले में लॉक डाउन के दौरान किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी। सभी कार्य पूर्व कि ही तरह संचालित होगी। जैसा कि लॉक डॉउन 1,2 के दरम्यान हो रही थी। उन्होंने आगे कहा कि किसी को घबराने कि आवश्यकता नहीं है क्योंकि सभी आवश्यक सामग्री हेतु पूर्व की ही भांति सुलभ होगी आप सभी के सहयोग हेतु जिला प्रशासन कार्य कर रही है।
ज्ञात हो कि वर्तमान में जामताड़ा जिला ऑरेंज जोन में है। लॉक डाउन के दौरान अन्य राज्यों एवं जिलों में फंसे प्रवासी मजदूरों/अन्य लोग अपने सम्बन्धित क्षेत्र में लौट रहे हैं। इसलिए एतिहात के तौर पर झारखंड राज्य में अगले 2 हफ्ते तक लॉक डाउन लागू रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा लॉक डाउन में छूट को लेकर दिए गए दिशा-निर्देश वर्तमान में झारखंड राज्य में लागू नहीं होंगे।
*उपायुक्त जामताड़ा श्री गणेश कुमार(भा.प्र.से.) द्वारा जामताड़ा जिलावासियों से अपील की है कि लॉक डाउन 3 का पूर्ण पालन करें।*
कोई भी व्यक्ति अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलें। आवश्यक कार्यों के लिए घर से बाहर निकलने पर मास्क का उपयोग अनिवार्य है। हर व्यक्ति अपने स्तर से सामाजिक दूरी का पूर्ण पालन करें और व्यक्तिगत स्वच्छ्ता पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में लॉक डाउन का उल्लंघन करने पर सम्बन्धित के विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सभी जिला वासी जागरूक बने और सुरक्षित रहें।