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    Home » जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त द्वारा सम्पूर्ण जामताड़ा जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर विभिन्न निषेधाज्ञा दिनांक 08.11.2019 से दिनांक 06.01.2020 तक के लिए पारित किया गया
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    जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त द्वारा सम्पूर्ण जामताड़ा जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर विभिन्न निषेधाज्ञा दिनांक 08.11.2019 से दिनांक 06.01.2020 तक के लिए पारित किया गया

    Nijam KhanBy Nijam KhanNovember 10, 2019No Comments4 Mins Read
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    माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा अयोध्या श्री राम जन्म भूमि विवाद विवादित प्रकरण में संभावित निर्णय के दृष्टिगत तथा इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक संगठनों एवं राजनैतिक दलों की गतिविधियां बढ जाने एवं उनके सामप्रदायिक संवेदनशीलता के बढने की प्रबल संभावना की आसूचना तथा पूर्वाभाष प्राप्त है।

    ऐसे में किसी संगठन/दल एवं उनके समर्थकों द्वारा सभा/जूलूस/जश्न इत्यादि करने के कारण जिले की शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को प्रभावित करने का कृत्य किया जा सकता है।

    उपरोक्त कारणों के दृष्टिगत जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त श्री गणेश कुमार (भा.प्र.से.) द्वारा सम्पूर्ण जामताड़ा जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर विभिन्न निषेधाज्ञा दिनांक 08.11.2019 से दिनांक 06.01.2020 तक के लिए पारित किया गया।

    1. कोई भी व्यक्ति आदेश की उदघोषणा से परम्परागत धार्मिक कृत्यों में प्रयुक्त होने वाले लाउडस्पीकरों का प्रयोग नहीं करेगा।

    2 कोई भी संगठन अथवा उसके समर्थक द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जायेगा जिसके विभिन्न जातियों धार्मिक एवं भाषायी समुदायों के बीच मतभेद बढने या तनाव उत्पन्न होने की संभावना हो।

    3 जिला में विशेषकर अयोध्या के लिए किसी संगठन/दल आदि द्वारा अयोध्या कूच का आह्वान नहीं किया जायेगा अैर न ही ऐसे व्यक्ति को ऐसा करने के लिए उकसायेगा अथवा प्रोत्साहित करेगा।

    4 किसी भी संगठन अथवा उसके समर्थकों द्वारा भवन स्वामी के लिखित अनुमति के बिना किसी भूखंड या दीवार का उपयोग ऐसे पोस्टर, हैण्डबिल, होर्डिंग, या कटआउट आदि न तो लगायेगा और न ही बांटेगा जिससे किसी वर्ग विशेष में उत्तेजना फैले या आपत्ति हो।

    5 कोई व्यक्ति धर्म/ समुदाय/ जाति भाषा के आधार पर साम्प्रदायिक सौहार्द प्रभावित करने काा प्रचार अथवा अपील नहीं करेगा और न ही किसी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए उकसाएगा अथवा प्रोत्साहित करेगा।

    6 किसी सार्वजनिक स्थल पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तिायों के समूह एकत्रित नहीं होगा तथा कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों के समूह के साथ सम्मिनित नहीं होगा, जिसका उद्देश्य किसी विधि विरूद्ध गतिविधि में भाग लेना हो।

    7 कोई भी व्यक्ति, राजनैतिक दल अथवा संगठन ऐसे किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, चक्काजाम, सभा, जूलूस का कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगा, जिसकी पूर्व अनुमति न ली गई हो।

    8 कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे- आग्नेयशास्त्र, बन्दूक, रायफल, पिस्तौल, रिवाल्वर, तलवार, कटार, गुप्ती, चाकू, त्रिश्ूल, चिमटा, लाठी, स्ट्रीक, भाला गढासा एवं किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ जैसे हथगोला, तेजाब आदि लेर नहीं चलेगा और न ही ऐसे व्यक्ति को ऐसा करने के लिए उकसाएगा या प्रोत्साहित करेगा।

    9 कोई व्यक्ति अफवाह नहीं फैलाएगा और न ही अफवाह फैलाने वाले के लिए किसी को प्रोत्साहित करेगा। इसके अधीन सोशल मीडिया पर टिप्पणी करना अथवा संदेश शेयर किया जाना भी सम्मिलित है। सोशल मीडिया के माध्यम सेे धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास अथवा किसी धर्म के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी सर्वथा वर्जित रहेगा।

    10 कोई भी व्यक्ति बिना अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा की पूर्वानुमति के न तो कोई सभा करेगा, न जूलूस निकालेगा और न ही भाषण करेगा तथा न ऐसा करने के लिए किसी को उकसायेगा अथवा प्रोत्साहित करेगा। सभी सोशल मीडिया व्हाट्सएप एवं फेसबुक के एडमिन यह सुनिश्चित करेंगें की किसी प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणीकी स्थित में इसकी सूचना तुरेत विर्निदिष्ट समय के अधीन डायल 100 या जिला कंट्रोल रूम के दूरभाष संख्या 06433-222245 पर देना सुनिश्चित करेंगें।

    11 कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थल पर धार्मिक स्थल पर सडक या मकान के छत पर ईंट पत्थ्र को ढेर बोतल, शीशा या कांच का टुकड़ा इत्यादि एकत्रित नहीं करेगा और न ही ऐसा करने के लिए उकसायेगाा या प्रोत्साहित करेगा।

    12 सिख समुदाय के लोगों की धार्मिक प्रतीक स्वरूप कृपाण धारन कर सकते है।

    13 बुढे, विकलांग, अपंग एवं अंधे व्यक्ति सहारे के लिए छड़ी या लाठी का प्रयोग कर सकतें है।

    14 यह आदेश त्यौहारों या धर्मिक अनुष्ठानों के सम्पादन तथा वैवाहिक, जूलूसों या शव यात्राओं पर लागू नहीं होगा परन्तु ध्वनि विस्तारक यन्त्रों पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।

    15 कोई भी व्यक्ति अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा के पूर्वानुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करेगा और न ऐसा करने के लिए किसी को उकसाएगा अथवा प्रोत्साहित करेगा।

     

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