निजाम खान
*सरकार के उप सचिव के पत्रांक 531/मु0स0 राॅंची दिनांक 15.04.2020 द्वारा प्राप्त निदेशानुसार उपायुक्त जामताड़ा श्री गणेश कुमार (भा.प्र.से.) ने आदेश दिया कि* जिले के Quarantine Center में रखे गये सभी व्यक्तियों के संबंध में यह स्पष्ट आदेश निर्गत किया जाता है कि Quarantine Center में रखे गये वैसे व्यक्तियों जो जामताड़ा जिले के हीं हों एवं जिनकी 14 दिनों की अवधि पूर्ण हो गई है एवं वे COVID-19 के संदिग्ध न हो को ही इस हिदायत के साथ Govt. Quarantine Center से बाहर जाने की अनुमति प्रदान की जा सकती है कि वे कम-से-कम 01 सप्ताह के लिए Home Quarantine में रहेंगे जिसकी सत्त निगरानी संबंधित Home Quarantine टीम के द्वारा की जायेगी एवं तत्संबंधी प्रतिवेदन Quaranatine कोशांग एवं सिविल सर्जन को उपलब्ध कराया जाय।
दूसरे जिले के व्यक्तियों जो Quarantine Center में रखे गये हैं को अवगत कराया जाय कि वर्तमान परिस्थिति में उन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उनके संबंध में आगामी दो-तीन दिनों में विस्तृत दिशा-निदेशा उपलब्ध कराया जायेगा एवं तद्नुसार अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।
उपायुक्त जामताड़ा द्वारा आदेश दिया गया की उक्त कार्य को सभी संबंधित पदाधिकारी इसका सख्ती से अनुपालन सुनिष्चित करेंगे।