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    Home » उपायुक्त ने किया 31 वां सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ
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    उपायुक्त ने किया 31 वां सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ

    Nijam KhanBy Nijam KhanJanuary 12, 2020No Comments3 Mins Read
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    निजाम खान

    आज दिनांक -11/01/2020 को जामताड़ा जिला के समाहरणालय में स्थित एसजीएसवाई भवन में उपायुक्त श्री गणेश कुमार (भा. प्र. से.) के द्वारा 31 वां सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया गया। 11 जनवरी से 17 जनवरी 2020 तक जामताड़ा जिला में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि कोई भी बिना हेलमेट का गाड़ी नहीं चलाए । किसी व्यक्ति की अगर सड़क दुर्घटना में मृत्यु होती है तो इससे पूरे परिवार को गहरी चोट पहुंचती हैं। आजकल के युवा कम उम्र के होकर शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं। जिसकी वजह से सड़क दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। उपायुक्त ने कहा कि युवाओं एवं छात्र- छात्राओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए शिक्षकों को विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों को जानकारी देकर जागरूक करना चाहिए। जिससे अपने परिवार वालों को सड़क सुरक्षा की गंभीरता के बारे में बताकर अपने परिवार, रिश्तेदार और पड़ोसियों को जागरूक कर सके। साथ आए दिन सड़क हादसा को कम किया जा सके। उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन और पुलिस की सहायता से सड़क दुर्घटना को कम नहीं किया जा सकता। इसके लिए आम लोगों जागरूक होना होगा, सतर्क होना होगा और अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। जिला परिवहन पदाधिकारी श्रीमति कंचन कुमारी भुलोदिया ने कहा कि वाहन चलाते समय यातायात के नियमों का उल्लंघन नहीं करें और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे गाड़ी नहीं चलाएं। अगर 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए, तो उन पर ₹25000 का जुर्माना लगेगा। साथ ही अन्य कार्रवाई भी की जाएगी।

    *केंद्र सरकार द्वारा मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 के मुख्य प्रावधान निम्न हैं-*

    *अपराध – जुर्माना*

    सीट बेल्ट नहीं पहनने पर- ₹1000
    दोपहिया वाहन पर दो से ज्यादा सवारी – ₹1000
    हेलमेट नहीं पहनने पर – ₹1000 एवं 3 महीने के लिए लाइसेंस निलंबित
    इमरजेंसी वाहन एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर – ₹10000
    बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर – ₹5000 लाइसेंस रद्द होने के बावजूद ड्राइविंग करने पर – ₹10000 ओवर स्पीड – ₹2000
    खतरनाक ड्राइविंग करने पर – ₹5000
    शराब पीकर वाहन चलाने पर – ₹10000
    ड्राइविंग के दौरान मोबाइल से बात करने पर – ₹5000
    बिना परमिट पाए जाने पर – ₹10000
    गाड़ियों की ओवरलोडिंग पर – ₹20000 और उसके बाद प्रति टन ₹2000
    बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर – ₹2000
    नाबालिक द्वारा वाहन चलाने पर – ₹25000 और 3 माह की सजा, वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द और गाड़ी मालिक व नाबालिक के अभिभावक दोषी माने जाएंगे, नाबालिक को 25 साल की उम्र तक लाइसेंस नहीं मिलेगी।

    अंत में उपायुक्त के द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत पदाधिकारियों, कर्मियों एवं छात्र-छात्राओं को सड़क सुरक्षा पर शपथ ग्रहण कराया गया। इस मौके पर उप विकास आयुक्त श्री नागेंद्र कुमार , डीआरडीए निदेशक रामवृक्ष महतो ,मोतिउर रहमान, श्री संदीप कुमार , छात्र-छात्राएं ,अन्य पदाधिकारी एवं संबंधित कार्यकर्ता उपस्थित थे।

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