मानगो सहारा सिटी के बहुचर्चित दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला दबाब बावजूद वकील ममता सिंह
मानगो सहारा सिटी के बहुचर्चित दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, तीनों आरोपी दोषी करार, डीएसपी, थानेदार समेत 22 लोगों के भी हलक सूखे….। जमशेदपुर। कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। जी हां, मानगो सहारा सिटी के बहुचर्चित दुष्कर्म मामले पर यह कहावत सटीक बैठती है। तीन साल बाद ही सही, इस मामले में दुष्कर्म पीड़िता को इंसाफ मिला है। कोर्ट ने इस पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों को दोषी करार दे दिया है। इतना ही नहीं, इस मामले में डीएसपी, थानेदार समेत 22 अन्य लोगों के भी हलक सूख गए हैं, क्योंकि कोर्ट इन्हें भी आरोपी बनाने की मंजूरी पहले ही दे चुका है। इसमें पुलिस अधिकारियों के अलावा कई लोग भी शामिल हैं। जिन तीन आरोपियों इंद्रपाल सैनी, शिवकुमार महतो और श्रीकांत को दोषी करार दिया गया है, कोर्ट इनकी सजा का ऐलान आगामी 22 जनवरी को करेगा। सोमवार को पीड़ित पक्ष की वकील ममता सिंह की बहस पूरी होने के बाद जमशेदपुर कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। ममता सिंह की दलीलों को एडीजे 5 संजय कुमार उपाध्याय ने सही ठहराते हुए तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। वकील ममता सिंह ने अपने अथक प्रयास और उतार-चढ़ाव के बाद इस मामले को अंजाम तक पहुंचाया और पीड़ित लड़की को इंसाफ दिलाने का काम किया। यह मामला इसीलिए भी पेंचीदा था, क्योंकि कई पुलिस अधिकारियों भी इस मामले में आरोपी हैं, जिनकी तरफ से लगातार दबाब बनाया जाता रहा, लेकिन वकील ममता सिंह बिलकुल भी विचलित नहीं हुईं। जिन आरोपियों को दोषी करार दिया गया है, ये सभी नामजद थे। बाद में, कई अन्य नाम इस मामले में जुड़े, जिसमें एजीएम थाना के तत्कालीन प्रभारी इमदाद अंसारी और डीएसपी अजय केरकट्टा का नाम भी दुष्कर्म करने वालों में शामिल है। इस मामले में डीएसपी को कोर्ट से स्टे मिल चुका है। इस मामले में जिन अन्य लोगों के खिलाफ 319 के तहत मामला दर्ज है, उनमें सोनू नैयर, लड्डन उर्फ पाहुल, मैन्यर, दिनेश अग्रवाल, अमित सिंह, मुन्ना धोबी, अजीत मिस्त्री उर्फ बुलेट मिस्त्री, उपेंद्र सिंह, शाहिद, शाहिद, अभिषेक मिश्रा,लंगड़ा मकसूद, मनोज सहाय, गुरप्रीत सिंह, शंभू दिवेदी, करीम केबुल वाला, तस्मीम अहमद, राजेश सिंह और तनुश्री नायक शामिल हैं। तीनों नामजद आरोपियों को दोषी करार दिए जाने के बाद उक्त अन्य आरोपियों की भी मुसीबत बढ़ गई है, क्योंकि इनके खिलाफ भी कोर्ट की तरफ से सजा का ऐलान किया जा सकता है।