उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी जामताड़ा फ़ैज़ अक अहमद मुमताज की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता सह निगरानी समिति की बैठक कार्यालय प्रकोष्ठ में संपन्न
समिति द्वारा 03 वादों के पीड़ित वादी/वादिनी को मुआवजा राशि भुगतान की दी गई स्वीकृति
आज दिनांक 28.03.2023 को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी जामताड़ा श्री फ़ैज़ अक अहमद मुमताज (भा.प्र.से.) की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता सह निगरानी समिति की बैठक कार्यालय प्रकोष्ठ में आहूत किया गया।
बैठक में परियोजना निदेशक आईटीडीए जामताड़ा श्री अनिलसन लकड़ा द्वारा समिति के समक्ष चार्जशीट समर्पित के उपरांत वादी/वादिनी को प्रथम किस्त का मुआवजा निर्धारण हेतु तत्संबंधी प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर समिति द्वारा अधिनियम में निहित प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित मुआवजे के प्रथम किस्त भुगतान हेतु विचार विमर्श किया गया।
जिसमें एस. सी./एस. टी. थाना कांड स. 02/2023 के पीड़ित वादिनी को नियमानुसार प्रथम किस्त पच्चीस हजार रुपए भुगतान की स्वीकृति, एस सी/ एस टी थाना कांड संख्या -04/2023 के वादिनी को नियमानुसार प्रथम किश्त एक लाख रुपए का भुगतान की स्वीकृति तथा एस सी/एस टी थाना कांड संख्या – 05/2023 के वादी को नियमानुसार प्रथम किस्त 25000 रुपए भुगतान की स्वीकृति समिति द्वारा सर्वसम्मति से दिया गया।
साथ ही समिति द्वारा अन्य मामलों पर विचार विमर्श कर उचित करवाई करने हेतु सहमति प्रदान की गई।
इस मौके परियोजना निदेशक आईटीडीए श्री अनिलसन लकड़ा, अपर समाहर्ता श्री सुरेंद्र कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी श्री अजय तिर्की, जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री प्रधान मांझी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्री आनंद ज्योति मिंज, जिला कल्याण पदाधिकारी श्री उत्तम कुमार भगत सहित अन्य संबंधित उपस्थित थे।