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    Home » झारखंड सरकार ने वन पट्टा देने में कंजूसी की है – लखन मार्डी
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    झारखंड सरकार ने वन पट्टा देने में कंजूसी की है – लखन मार्डी

    Devanand SinghBy Devanand SinghSeptember 10, 2024No Comments3 Mins Read
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    झारखंड सरकार ने वन पट्टा देने में कंजूसी की है – लखन मार्डी

    घाटशिला संवाददाता
    भाजपा घाटशिला विधानसभा पूर्व प्रत्याशी सह झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता लखन मार्डी जी ने दामपाड़ा क्षेत्र का दौरा किए जाहेर थान का निरीक्षण किया, युवा खिलाड़ियों को फुटबॉल देकर हौसला उपजाई किया। काडाडुबा पंचायत के बल्लाम गांव में अपने आदिवासी समाज के देवतुल्य ग्रामीणों को सम्बोधित कर याद दिलाते हुए कहा कि 2019 के 13 फरवरी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वन भूमि पर खेती करने एवं जंगलों के अंदर निवास करने वाले आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों को वन एवं वन भूमि से बेदखलीकरण का आदेश जारी किया था।

     

     

    वन अधिकार अधिनियम के तहत अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों द्वारा भूमि स्वामित्व के दावों को विभिन्न आधारों पर खारिज कर दिया गया था। मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार की ओर से आदिवासियों को जंगलों से हटाने के आदेश पर रोक लगाने के लिए रिव्यू पिटीशन फाइल किया। तब जाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी 2019 के आदेश पर रोक लगा दिया और लाखों-लाख आदिवासियों को बेघर होने से बचाए गए। मोदी जी आदिवासियों का रक्षा कवच है। 15 सितंबर 2024 रविवार को गोपाल मैदान जमशेदपुर में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं आप सभी आमंत्रित हैं।

     

    झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने आदिवासियों को भूमि पट्टा देने में भी कंजूसी की है। वन पट्टा के लिए लोग दर दर भटक रहें है।
    झारखंड छोड़कर ज्यादातर राज्यों में पेसा कानून लागू है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने पांच साल में पेसा कानून को लागू नहीं कर पाया। देश के पांचवी अनुसूची क्षेत्र में आदिवासी स्वशासन को सक्षम करने के लिए 24 दिसंबर 1996 को पेसा अधिनियम लागू किया गया था। ग्राम सभा के माध्यम से आदिवासियो को एक संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है। झारखंड राज्य की साढे चार हजार पंचायत में से 2026 पंचायत पांचवी अनुसूची क्षेत्र में है जो पंचायत पेसा के अधीन आती है ।

     

     

     

    झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने पांचवी अनुसूची क्षेत्र के नियमों का उल्लंघन करते हुए उनके माफियाओं के माध्यम से कोयला, बालू, पत्थर,लकड़ी आदि झारखंड लुटाने और लूटने काम जारी रखा है इसीलिए पेसा कानून और पांचवी अनुसूची के प्रावधानों को लागू नहीं किया है। पेसा कानून को लागू नहीं कर आदिवासियों को उनके अधिकारों से वंचित करने का काम जेएमएम सरकार ने किया है।
    मौके पर मुख्य रूप से उपस्थित भाजपा दामपाड़ा मंडल अध्यक्ष संजय महाकुड़, दिलीप मुर्मू,सौरभ कुमार हांसदा,मुनीराम सोरेन, पवन टुडू,विकास बिशई,बाबलु टुडू,मंगल मुर्मू,बास्ता मुर्मु, श्याम मुर्मू,लुस्की टुडू,फुलमुनी मानकी एवं ग्रामीण उपस्थित थे।

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