*उपायुक्त की अध्यक्षता में चेंबर प्रतिनिधियों के साथ बैठक*
*दुकानदारों को राज्य सरकार के गाइड लाइन का अनुपालन करने का उपायुक्त ने दिए निर्देश*
*पूर्वी सिंहभूम जिले में सुबह 7 से रात 9 बजे तक दुकान खोलने का निर्देश*
*दुकानदारों को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने का निर्देश*
कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा शर्तों के आधार पर दुकान एवं कार्यालय खोलने के दिए गए निर्देश का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से आज उपायुक्त श्री रविशंकर शुक्ला ने सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उपायुक्त ने बैठक के दौरान थोक एवं खुदरा व्यापारियों के प्रतिनिधियों को कहा कि राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देश का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जिन सेवा और वस्तुओं से सम्बन्धित दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की है, नियमों का पालन करते हुए उन्हीं दुकानों को खोले,सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अवश्य करें। उन्होंने चेंबर के प्रतिनिधियों से कहा कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने का एकमात्र उपाय सतर्कता और सोशल डिस्टेंस का अनुपालन करना ही है। उन्होंने कहा कि दुकानों में हर प्रकार के लोग आते हैं ऐसे में वहां विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। उपायुक्त ने कहा कि नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ डीएम एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी