रांची: टेरर फंडिंग मामले में आरोपी अमित अग्रवाल,विनित अग्रवाल एवं महेश अग्रवाल की अपील याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में गुरूवार मुख्य न्यायमूर्ति डॉ रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई हुई. खंडपीठ ने इस मामले में प्रार्थी के द्वारा फाइल किए गए इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन पर सुनवाई करते हुए एनआईए के द्वारा अपने वेबसाइट पर अंतरराष्ट्रीय अपराधी मसूद अजहर के साथ भगोड़े अपराधी के रूप में अग्रवाल बंधुओं के फोटो लगाए जाने को लेकर खंडपीठ ने नाराजगी जताई और मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा की एनआईए स्वयं ही अगर फैसले लेने में सक्षम है तो यह बड़े आश्चर्य की बात है की अदालत में मुकदमे चल रहा हो
इस बीच किसी को अंतरराष्ट्रीय अपराधी बता दिया जाए यह सरासर गलत है. इस मामले की अगली सुनवाई 5 नवंबर को की जाएगी तब तक के लिए अग्रवाल बंधुओं को किसी भी पीड़क कार्रवाई से राहत मिली है. जो कि पूर्व में मिले हुए राहत को बराकरार रखा गया है.