मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आज फंसे कर्ज के समाधान के लिए नया सर्कुलर जारी किया. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 12 फरवरी, 2019 को जारी उसके सर्कुलर को रद्द कर दिया था. 12 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट से रद्द उस सर्कुलर में आरबीआई ने बैंकों के लिए 2,000 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा के लोन के रीपेमेंट में एक दिन की भी देरी पर उसकी समाधान प्रक्रिया (रेजॉलुशन प्लान) या कर्ज पुनर्संगठन (रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स) शुरू करना अनिवार्य कर दिया था.अब नए सर्कुलर में इस एक दिन के पेमेंट डिफॉल्ट वाली अनिवार्यता खत्म कर दी गई है और कहा गया है कि अगर 2,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक के लोन के रीपेमेंट में देरी हुई तो बैंक 30 दिनों के अंदर उस लोन अकाउंट की समीक्षा करे और लोन डिफॉल्ट होने से पहले रेजॉलुशन प्लान शुरू कर दे. आरबीआई ने आज कहा कि बैंकों को बैड लोन के रेजॉलुशन के लिए अपने बोर्ड से स्वीकृत नीति का पालन करना चाहिए.
फंसे कर्ज को लेकर RBI ने जारी किया नया सर्कुलर
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