जिले में तंबाकू बेचने वालों को नगर निकाय से लेना होगा लाईसेंस
तंबाकू बेचने वालों को तंबाकू निषेद्य से संबंधित पोस्टर लगाना होगा अनिवार्य
सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेद्य है।धूम्रपान करते पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई
स्कूल के 100 गज के दायरे के तंबाकू उत्पाद बेचना गैर कानूनी है
आज जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति की एक बैठक उपायुक्त की अध्यक्षता में समहारणालय सभागार में संपन्न हुई। उपायुक्त ने सभी विभागीय एवं प्रखंड और पंचायत कार्यालयो को तंबाकू मुक्त परिसर बनाने का निदेश दिया।उन्होंने सभी विभागीय एव प्रखंड कार्यालय प्रमुख को इसे सुनिश्चित कराने निदेश दिया। उपायुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक को जिले के सभी स्कूलों मंे जागरूकता कार्यक्रम चलाने का निदेश उपायुकत द्वारा दिया गया।वहीं उपायुक्त ने तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवई करने का भी निदेश दिया।गौरतलब है कि तंबाकू नियंत्रण अधिनियम (कोटपा)2013 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेद्य है।सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर 200रू तक जुर्माना तक का प्रावधान है। तंबाकू पदार्थो के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध है।उक्त नियम के उल्लंघन पर 5 साल तक की कैद व 5 हजार रू0 का जुर्माना का प्रावधान है। 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चांे को तंबाकू पदार्थ बेचना दण्डनीय अपराध है।उच्च न्यायलय के आदेशानुसार अब जिले में तंबाकू बेचने वालों को नगर निकाय से लेना होगा लाईसेंस।तंबाकू बेचने वालों को तंबाकू निषेद्य से संबंधित पोस्टर लगाना होगा।बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिला तंबाकू नियंत्रण समिति की नियमित रूप से बैठक करने का निदेश दिया। उपायुक्त ने जिले में सभी स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू के उत्पाद की बिक्री न हो इसको सुनिश्चित कराने का निदेश संधित पदाधिकारियों को दिया। वहीं जिले में ई सिगरेट पर रोक लगाने हेतु आईटी सेल का सहयोग लेने पर विचार किया गया।आज के बैठक में मुख्य रूप से एडीएम लाॅ एण्ड, सिविल सर्जन सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।