*माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अयोध्या भूमि विवाद(श्री राम*
*जन्म भूमि/बाबरी मस्जिद) विवादित प्रकरण में संभावित निर्णय के दृष्टिगत तथा इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक संगठनों एवं राजनैतिक दलों की गतिविधियाँ बढ जाने एवं साम्प्रदायिक संवेदनशीलता के बढने की प्रबल संभावना संबंधी प्राप्त आसूचना तथा पूर्वाभास के आलोक में पर्याप्त कारणों के दृष्टिगत, जिला में कानून एवं शांति व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु तात्कालिकता को दृष्टिगत रखते हुए समयाभाव के कारण, विपक्ष को सुनने का अवसर न प्रदान करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 480 गो0(आ0) दिनांक 08.11.2019 द्वारा दिनांक 08.11.2019 से दिनांक 06.01.2020 तक जिला जामताड़ा सीमा के अन्तर्गत विभिन्न निषेधाज्ञा संबंधी एकपक्षीय आदेश पारित किया गया था।*
*वर्तमान में जिला में कानून व्यवस्था के समीक्षा क्रम में पाया गया कि उक्त निषेधाज्ञाओं की जिला में आवश्यकता नहीं है एवं जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था सामान्य है।*
*अतः कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 480 गो0(आ0) दिनांक 08.11.2019 दिनांक 06.01.2020 तक जिला जामताड़ा सीमा के अन्तर्गत विभिन्न निषेधाज्ञा संबंधी एकपक्षीय आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है।*
*अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा द्वारा आसन्न विधानसभा निर्वाचन 2019 के आलोक में जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था संबंधी निर्गत आदेश पूर्व की भांति लागू रहेगा।*