निजाम खान
■ *उपायुक्त जामताड़ा श्री गणेश कुमार (भा0प्र0से0) ने अन्य राज्यों में कार्यरत जामताड़ा जिले के नागरिकों/पर्यटकों/श्रमिकों के संबंध में एडवाइजरी जारी की।*
■ *लंबी दूरी के बसों के यात्रियों की पूर्ण विवरणी उपलब्ध कराने को निर्देश जिला परिवहन पदाधिकारी को दिया गया।*
पंचायत एवं ग्राम स्तर के कर्मियों को निदेश दिया गया कि वैसे सभी व्यक्तियों जो अपनी आजीविका या अन्य कारणों से अन्य राज्यों में कार्यरत हैं या अन्य राज्यों से अपने घर लौट चुके हैं। उसकी पहचान कर उनकी पूर्ण विवरणी के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा
उपायुक्त ने इस संदर्भ में श्रम अधीक्षक, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी जामताड़ा से पत्राचार कर जामताड़ा जिले के नागरिक/श्रमिक के झारखंड के अलावे अन्य राज्यों एवं देश यथा- दक्षिण अफ्रीका, सउदी अरब, आदि के वहां होने की आशंका जताते हुए कहा है कि नोवेल कोरोना वायरस के प्रादुर्भाव के कारण उनके वापस घर लौटने की पूर्ण संभावना है।
इस संदर्भ में यह बेहद महत्वपूर्ण है कि ऐसे व्यक्ति जो अन्य राज्यों अथवा देशों से अपने घर वापस आ रहे हैं उनका प्राथमिक स्वास्थ्य की जांच सुनिश्चित हो तथा जिला सर्विलांस टीम द्वारा उन्हें नियमित रूप से अनुश्रवण किया जाय साथ ही आवश्यकता पड़ने पर उन्हें तत्काल चिकित्सीय सहायता उपलब्ध करायी जा सके।
इस आलोक में उपायुक्त ने सभी संबंधित को निदेश दिया है कि वे पंचायत एवं ग्राम स्तर के कर्मियों यथा आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, पंचायत सचिव आदि के सहयोग से वैसे सभी व्यक्तियों जो अपनी आजीविका या अन्य कारणों से अन्य राज्यों में कार्यरत हैं या अन्य राज्यों से अपने घर लौट चुके हैं। उसकी पहचान कर उनकी पूर्ण विवरणी के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा ताकि कोरोना वायरस के दुष्प्रभाव से बचा जा सके।
*लंबी दूरी के बसों के यात्रियों की पूर्ण विवरणी उपलब्ध कराने को निर्देश*
उपायुक्त, जामताड़ा ने जिले में परिचालित लंबी दूरी की बसें जिनका यात्रियों द्वारा उपयोग किया जाता है, नोवल कोरोना वायरस के प्रसार एवं संभावित प्रादुर्भाव को देखते हुए यह आवश्यक है कि लंबी दूरी की बसों मंे यात्रा करने वाले यात्रियों की पूर्ण विवरणी यथा नाम, पता एवं दूरभाष/ मोबाईल नं0 उपलब्ध रहे ताकि भविष्य में आवश्यकतानुसार उनकी खोज की जा सके।
उपायुक्त ने जिला परिवहन पदाधिकारी श्रीमति कंचन कुमारी भुदोलिया को निदेश दिया कि वे अपने स्तर से सरकारी बस अड्डे एवं सभी परमिटधारी बसों के मालिकों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित करते हुए यात्रियों की सूची एवं उनकी पूर्ण विवरणी यथा नाम, पता एवं दूरभाष/ मोबाईल नं0 अद्यतन रूप से संधारित करते हुए सुरक्षित रखने हेतु निदेशित करें ताकि किसी भी समय आवश्यता पड़ने पर राज्य/ जिला स्तरीय सर्विलेंस टीम द्वारा उक्त विवरणी संबंधित बस मालिक से प्राप्त की जा सके।